Delhi News: दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने सशर्त अनुमति देने का संकेत दिया है। पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज लेकर जाने और राष्ट्रगान गाने के लिए 11 लोगों के एक चुनिंदा समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर अनुमति देने की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, आम लोगों से प्रस्तावित सभा में शामिल नहीं होने की अपील की गई है। यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से 16 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम से जुड़ा है। 16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च का आह्वान CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लेकर जुटने की अपील की थी। इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी प्रदर्शन के समर्थन में लोगों से पहुंचने की अपील की थी। प्रदर्शन के आयोजन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कार्यक्रम निर्धारित नियमों और लागू प्रतिबंधों के अनुरूप ही हो सकता है। 11 लोगों के समूह को लेकर क्या है पुलिस का प्रस्ताव? दिल्ली पुलिस की डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलने और राष्ट्रगान गाने के लिए 11 चुनिंदा लोगों के समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। साथ ही तिरंगे के प्रति सम्मान, गरिमा और मर्यादा बनाए रखना जरूरी होगा। यह भी पढ़ें दिल्ली में 50 साल पुरानी इमारत ढही, बेसमेंट में चल रहा था निर्माण कार्यपुलिस ने आम जनता को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाली सभा में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पुलिस ने लोगों से कार्यक्रम स्थल पर भीड़ जुटाने से बचने की अपील की है। 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा सेंट्रल पार्क नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने की सूचना दिल्ली पुलिस को दी है। परिषद ने पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत प्रवेश रोकने का अनुरोध भी किया है। त्योहारों के मौसम में कनॉट प्लेस के व्यापारियों और मार्केट एसोसिएशनों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अवैध जमावड़े और विरोध-प्रदर्शनों के कारण दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। कनॉट प्लेस और आसपास धारा 163 लागू दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। इनका उद्देश्य शांति बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को नुकसान से बचाना है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़ा मामला पहुंचा था। अदालत ने प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की, लेकिन पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि वह कानून के तहत आवश्यक कदम उठाकर कार्यक्रम को नियंत्रित करेगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की दिल्ली पुलिस ने लोगों से कनॉट प्लेस में शांति बनाए रखने, व्यापारिक गतिविधियों में बाधा नहीं डालने और लागू प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह भी पढ़ें Vivek Bhagat Promotion: महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न के आरोपी ACP का प्रमोशन, बने एडिशनल DCP; CJP ने कहा- छेड़छाड़ का मिला इनामफिलहाल, तिरंगा मार्च को लेकर पुलिस की ओर से 11 लोगों के समूह के लिए सशर्त व्यवस्था का संकेत दिया गया है। कार्यक्रम से संबंधित अंतिम व्यवस्था और अनुमति की स्थिति के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। Post navigation Vivek Bhagat Promotion: महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न के आरोपी ACP का प्रमोशन, बने एडिशनल DCP; CJP ने कहा- छेड़छाड़ का मिला इनाम