Samastipur : समस्तीपुर जिले में दवाओं की बिक्री और विशेष रूप से डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की निगरानी को लेकर व्यवस्था सख्त की जा रही है। जिले के रिटेल मेडिकल स्टोरों पर CCTV कैमरे लगाने और दवा बिक्री की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य बिना चिकित्सकीय पर्ची के दवाओं की बिक्री, अनधिकृत बिक्री और दवाओं के संभावित दुरुपयोग पर निगरानी बढ़ाना है।

मेडिकल स्टोर में CCTV से होगी दवा बिक्री की निगरानी

मेडिकल स्टोर पर लगाए जाने वाले CCTV कैमरों के जरिए दवा बिक्री की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। खासकर ऐसी दवाएं जिनकी बिक्री डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर की जानी चाहिए, उनकी बिक्री में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी की जा सकेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से Drugs Rules, 1945 में संशोधन को लेकर जारी ड्राफ्ट में रिटेल मेडिकल स्टोर पर CCTV निगरानी का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसमें Schedule H, H1 और X जैसी श्रेणियों की दवाओं की बिक्री पर विशेष निगरानी की बात कही गई है।

90 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी CCTV रिकॉर्डिंग

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार मेडिकल स्टोर में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने यानी करीब 90 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। जरूरत पड़ने पर जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जा सकेगी।

इस व्यवस्था से किसी मेडिकल स्टोर पर नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर दवा बिक्री की प्रक्रिया की जांच करना आसान हो सकता है।

बिना पर्ची दवा बिक्री पर बढ़ेगी निगरानी

CCTV व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य ऐसी दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाना है, जिन्हें डॉक्टर की सलाह या पर्ची के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, साइकोट्रॉपिक दवाएं, सेडेटिव और अन्य प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवाएं शामिल हो सकती हैं।

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवा दुकानों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए क्या बदलेगा?

नई व्यवस्था लागू होने की स्थिति में रिटेल मेडिकल स्टोर संचालकों को CCTV कैमरे लगाने के साथ-साथ उसकी रिकॉर्डिंग को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना होगा। दुकान में दवा बिक्री के दौरान आवश्यक प्रिस्क्रिप्शन और नियमों का पालन करना भी महत्वपूर्ण होगा।

हालांकि, केंद्र स्तर पर CCTV से संबंधित प्रावधान अभी संशोधित नियमों के ड्राफ्ट प्रस्ताव से जुड़ा है और अंतिम नियम लागू होने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए मेडिकल स्टोर संचालकों को अंतिम अधिसूचना और स्थानीय स्वास्थ्य/औषधि प्रशासन के निर्देशों पर ध्यान देना होगा।

दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश

मेडिकल स्टोर पर CCTV निगरानी बढ़ाने का उद्देश्य दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। खासकर ऐसी दवाओं की बिक्री पर नजर रखने की कोशिश है, जिनका गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहती है।

समस्तीपुर में भी इस तरह की निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से दवा बिक्री से संबंधित शिकायतों और नियमों के उल्लंघन की जांच में रिकॉर्डिंग उपयोगी साबित हो सकती है।

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