समस्तीपुर/रोसड़ा: रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में रोसड़ा व्यवहार न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने सिंघिया थाना कांड संख्या 98/2021 से जुड़े सत्र वाद संख्या 320/2021 में यह फैसला सुनाया। 10 हजार रुपये रंगदारी मांगने का आरोप मामला 27 जून 2021 का है। प्राथमिकी के अनुसार, डुमरा गांव निवासी जयशंकर प्रसाद साहू सुबह करीब 9 बजे अपने आम का सूखा पेड़ कटवा रहे थे। इसी दौरान डुमरा गांव निवासी रमेश साहू और उसके पुत्र राहुल कुमार उर्फ राहुल साहू वहां पहुंचे और कथित तौर पर उनसे 10 हजार रुपये रंगदारी की मांग की। आरोप है कि रंगदारी देने से इनकार करने के बाद दोनों वहां से चले गए। करीब 20 मिनट बाद दोनों कथित तौर पर पांच अन्य लोगों के साथ दोबारा मौके पर पहुंचे। तलवार से सिर पर किया वार प्राथमिकी के मुताबिक, उस दौरान रमेश साहू के हाथ में हथियार और फरसा तथा राहुल साहू के हाथ में तलवार थी। आरोप है कि इसी दौरान जयशंकर प्रसाद साहू पर हमला किया गया, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। दूसरा वार रोकने के दौरान उनके हाथ में भी चोट आई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। प्राथमिकी में ग्रामीणों के साथ भी मारपीट करने और दो लोगों के मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया था। ग्रामीणों के विरोध के बाद आरोपितों के मौके से भागने की बात भी प्राथमिकी में कही गई थी। यह भी पढ़ें इलाज के दौरान महिला सिपाही की मौत मामले में अस्पताल प्रबंधन ने शुरू की जांच, तीन डॉक्टरों से मांगा गया स्पष्टीकरण, डीएस को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी घायल को डीएमसीएच किया गया था रेफर घटना के बाद घायलों का इलाज सिंघिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। गंभीर रूप से घायल जयशंकर प्रसाद साहू को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) रेफर किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम कुमार ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक वर्णवाल उपस्थित हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने रमेश साहू और राहुल कुमार उर्फ राहुल साहू को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने दोनों के खिलाफ सुनाई गई सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। 2021 के मामले में अब आया फैसला यह मामला वर्ष 2021 में सिंघिया थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। करीब पांच वर्ष बाद अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। Post navigation ट्रेन कैंसल: 4 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, कहीं आप न हो जाएं परेशान, अभी पढ़ें पूरा अपडेट… नशे की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी करता था युवक, चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाने पर लोगों ने की पिटाई, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती